अबू धाबी: दुनिया भर से लोग UAE घूमने जाते हैं. कई लोग ऐसे हैं जो दुबई को अन्तराष्ट्रीय राजधानी भी कहते हैं. हालाँकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो UAE घूमने नहीं जाते बल्कि घूमने के बहाने वहाँ रोज़गार तलाशने जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि उन्हें रोज़गार मिल जाता है तो बजाय टूरिस्ट वीसा को एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट कराने के वो चुपचाप रहते हैं. ऐसे में देश की सरकार ने इस बारे में नियम जारी किये हैं और जो लोग भी ग़लत वीज़ा पर रह रहे होने उन्हें जुर्माना देना होगा.
अगर कोई टूरिस्ट वीज़ा पर गया है और वक़्त पूरा होने के बाद वापिस नहीं आता है तो उसे देश छोड़ते वक़्त एक निश्चित फ़ीस जमा करनी होगी. अगर कोई विजिट वीज़ा पर नौकरी पा जाता है तो उसे अपना वीज़ा बदलवाना होगा और उसे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कराना होगा. अगर तारीख़ के बाहर कोई रहता है तो पहले दिन का जुर्माना 200 दिरहम(Rs. 3560/- approx.) होगा और उसके बाद 100 दिरहम(Rs. 1780/- approx.) हर दिन.यदि कोई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर गया है और उसकी नौकरी का वक़्त ख़त्म हो गया है तो उसे एक महीने के अन्दर ही नौकरी ढूंढनी होगी. हालाँकि ऐसे ओवरस्टे पर कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा.
इसमें ध्यान देने की बात ये भी है कि जो कोई भी ओवरस्टे करेगा 30 दिन से ज़्यादा उसे देश में ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है और वो दुबारा कभी देश नहीं आ पायेगा. अगर ओवरस्टे लंबा है तो तीन महीने की जेल भी हो सकती है. इसके अलावा देश निकाला भी हो सकता है.